दिव्यांगजन के छूट वाले फास्टैग के नियम बदले, आज से लागू; अब पांच या तीन साल में नवीनीकरण

दिव्यांगजनों के वाहनों के लिए जारी होने वाले छूट वाले फास्टैग की वैधता अब उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत से तय होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो आज, 2 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं। अब तक ऐसे फास्टैग का नवीनीकरण हर साल कराना पड़ता था।
नए नियम के मुताबिक 70 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्ति को जारी फास्टैग पांच साल के लिए वैध रहेगा। जिनकी दर्ज दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे ऊपर लेकिन 70 प्रतिशत से कम है, उन्हें जारी फास्टैग तीन साल के लिए वैध होगा। मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को जारी विज्ञप्ति में यह बताया।
किन वाहनों को मिलेगा छूट वाला फास्टैग
संशोधित ढांचे में छूट वाला फास्टैग दो तरह के वाहनों के लिए जारी होगा। पहले वे वाहन, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए खास तौर पर डिजाइन और तैयार किए गए हैं। दूसरे वे वाहन, जो स्वामित्व के प्रकार 'दिव्यांगजन' के तहत पंजीकृत हैं।
फास्टैग कितने साल का होगा, यह वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) या किसी दूसरे लागू रिकॉर्ड में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत से तय किया जाएगा। यानी जिस दस्तावेज में प्रतिशत लिखा है, वही अवधि का आधार बनेगा। उदाहरण के लिए, यूडीआईडी कार्ड में 75 प्रतिशत दिव्यांगता दर्ज होने पर फास्टैग पांच साल का होगा और 45 प्रतिशत दर्ज होने पर तीन साल का।
नवीनीकरण और कागजी कार्रवाई
मंत्रालय का कहना है कि नया ढांचा छूट वाले फास्टैग को जारी करने और उसके नवीनीकरण में एकरूपता लाने के लिए बनाया गया है। इससे बार-बार की जाने वाली कागजी कार्रवाई कम होगी। तय अवधि पूरी होने पर फास्टैग का नवीनीकरण कराया जा सकेगा, बशर्ते पात्रता बनी रहे और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों का पालन हो।
विज्ञप्ति के अनुसार संशोधन का मकसद राष्ट्रीय राजमार्गों की पथकर व्यवस्था को पात्र दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए ज्यादा सुलभ, पारदर्शी और उपयोग में आसान बनाना है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि टोल छूट तय नियमों और पात्रता की शर्तों के मुताबिक ही दी जाती रहेगी।
विज्ञप्ति में क्या नहीं बताया गया
विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि जिन लोगों के पास पहले से सालाना नवीनीकरण वाला छूट फास्टैग है, उनके मामले में नई अवधि कैसे और कब लागू होगी। यह भी नहीं बताया गया कि नया या नवीनीकृत फास्टैग किस बैंक या किस प्रक्रिया से मिलेगा। इन सवालों के जवाब के लिए फास्टैग जारी करने वाली संस्था से संपर्क करना होगा या मंत्रालय के आगे के निर्देशों का इंतजार करना होगा।
फिलहाल इतना साफ है कि 2 अक्टूबर 2026 से जारी होने वाले और नवीनीकृत होने वाले, दोनों तरह के छूट वाले फास्टैग इन्हीं दिशा-निर्देशों के दायरे में आएंगे।
स्रोत और रिपोर्टिंग
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विज्ञप्ति, पत्र सूचना कार्यालय, 1 अक्टूबर 2026: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2317779


